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किसानों को अब कृषि यंत्र खरीदने पर 10 लख रुपए तक की सब्सिडी, कस्टम हायरिंग केंद्र योजना 2025 |

किसानों को अब कृषि यंत्र खरीदने पर 10 लख रुपए तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी जी हां बिल्कुल आपने सही सुना है 10 लख रुपए तक आपको सब्सिडी दी जाएगी कृषि यंत्र खरीदने पर किसान अब अपना स्वयं का कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करेगा और उन्हें कृषि यंत्र लेने पर उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी |

किसानों को अब कृषि यंत्र खरीदने पर 10 लख रुपए तक की सब्सिडी, कस्टम हायरिंग केंद्र योजना 2025 |

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश ने राज्य के सभी जिलों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं, जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है बे 26 मई 2025 से 12 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 13 जून को दोपहर 12 बजे लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा, इसके बाद चयनित किसानो को 16 से 17 जून 2025 तक किसानों को दस्तावेज और बैंक ड्राफ्ट का सत्यापन करना होगा | 

कस्टम हाइरिंग सब्सिडी | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के किसानों के लिए हाल ही में कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान हेतु जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र होंगे।

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क्या है राज्य सरकार की कस्टम हायरिंग केंद्र योजना?

प्रदेश में कुल 1000 कस्टम हायरिंग (कस्टम हाइरिंग सब्सिडी) केन्द्रों (सामान्य के कुल 599, अनुसूचित जनजाति के कुल 189, अनुसूचित जाति के कुल - 157 के कुल तथा मप्र। के कुल - 52, लक्ष्यों के जिलेवार आवेदन आमंत्रित किये जा गए है, प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए है एवं कस्टम हायरिंग के अंतर्गत कौन-कौन से कृषि यंत्र ले सकते हैं जिन पर हमें सब्सिडी मिलेगी आइए इस आर्टिकल में जानते है इनके बारे में...

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के दौरान कितना अनुदान किसानो को दिया जायेगा ?

पात्र किसानों और युवाओं को निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए  लिए भी पात्रता रखने वाले उम्मीदवार को कृषि यंत्रों की लागत का 40% यानी की अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए किसान कृषि यंत्र पर अधिकतम 25 लाख तक के कृषि यंत्र ले सकते हैं |

 कस्टम हियरिंग केंद्र के अंतर्गत जरुरी डाक्यूमेंट्स?

कस्टम हियरिंग केंद्र के अंतर्गत आवेदन करने बाले किसान के निम्लिखित डाक्यूमेंट्स लगेगे |

* आधार कार्ड 

* वोट कार्ड / ऋण पुस्तिका 

* 12th मार्कशीट 

* बैंक डिमांड ड्राफ्ट 

कस्टम हियरिंग केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से कृषि यन्त्र लेना होगा? 

देखिये वैसे तो किसान 25 लाख तक के कृषि यन्त्र लें सकता है पर कृषि विभाग द्वारा 6 यंत्र को मान्यता दी गई है 6 यंत्र के बाद आप अनियंत्रित भी ले सकते हैं पर यह 6 यंत्र आपको ले नहीं पड़ेंगे |

अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र -

1. एक ट्रैक्टर

2. एक प्लाऊ अथवा पावर हैरों

3. एक रोटावेटर

4. एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हैरो

5. एक सीड कम फर्टिलाईज़र ड्रिल अथवा अन्य ट्रेक्टर चलित बुबाई यंत्र

6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर

 इन 6 यंत्र के अलावा आप कोई से भी यंत्र ले सकते हैं |

ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रो/मशीनों की सूची

मशीन / स्वचलित कृषि यंत्र

हैप्पी सीडर

सुपर देवदार

रेज्ड बेड प्लान्टर

जीरो टिलेज सीड ड्रिल

वेजीटेबल प्लान्टर

पोटेटो प्लान्टर

शुगरकेन कटर-प्लान्टर

मल्टीक्राप प्लान्टर

ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर

काटन पीकर

ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर

पावर स्प्रेयर

स्ट्रॉरीपर

सीड ग्रेडर

पावरटिलर

सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर

रीपर कम बाइन्डर

राईस ट्रांसप्लान्टर

बनाना (बनाना) फाइबर एक्सट्रैक्टर

एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर

पावर वीडर

ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर

लेजर लेण्ड लेवलर

स्ट्रॉ लोडर

रोटरी प्लाउ

डोजिंग अटैचमेंट

क्लीनर कम रोडर

राईस मिल

दाल मिल

आईल एक्सट्रेक्टर

परिडि

मिलेट मिल

ग्राईन्डर

नोट:- ऐच्छिक यंत्रो की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है। आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र जो ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित है उनमें से चयनित किया जा सकता है।

कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के लिए पात्रता क्या रहेगी?

01 आवेदकों को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये |

02 आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक व 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

03 भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते हैं जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई. एफ. के भी लाभ प्राप्त होते हैं। कस्टम हाइरिंग सब्सिडी

04 आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए जिस गांव के लिए वह आवेदन कर रहा है उसे गांव का उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए |

05 एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को कस्टम हायरिंग केंद्र योजना का लाभ मिल सकेगा |

 आवेदक जिस जिले के स्थाई निवासी है उसे उसे जिले की बैंक शाखा से ही ऋण स्वीकृत करवाना हो गाड़ी अन्य जिले की बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करेगी, बैंक द्वारा सब्सिडी की रास्ते पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा आपके द्वारा रन को 4 वर्ष तक आपको चलना होगा इससे पूर्व अगर रन क्लियर किया जाता है तो आप सब्सिडी के लिए पत्र नहीं रहेगी सरकार द्वारा सब्सिडी वापस ले ली जाएगी और आपके बैंक का ऋण और ब्याज जमा करना पड़ेगा

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